निरंजन भारद्वाज ( संपादक )
झाबुआ। एमएसएमई उद्यमियों को सूचित किया गया है कि वित मंत्रालय ने Gem पर आपूर्तिकर्ताओं के पंजीयकरण के लिए 24 अगस्त 2020- PPD को ओ.एम. नम्बर 6 सितम्बर 2020 PPD जारी किया है. इसके अनुसार 1 नवम्बर 2020 से प्रभावशील तथा ओ.एम. में निर्धारित शर्तों के अधीन, केन्द्र सरकार की संस्थाओं को सामान और सेवाए प्रदान करने वाले विक्रेताओं के लिए अनिवार्य होगा कि वे Gem पर पंजीकृत हों और आर्डर प्लेसमेंट, अनुबंध की स्वीकृति के समय एक विशिष्ट PPD विक्रेता आईडी प्राप्त करें।
यह आईडी केन्द्र सरकार की समस्त संस्थाओं द्वारा प्रत्येक सप्लाई आर्डर, काॅन्टेक्ट एग्रीमेंट, परचेज आर्डर में अनिवार्य रूप से शामिल की जाएगी।
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