महिला से छेड़छाड़ करने वाले को भेजा गया जेल ।


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा (प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज (संपादक)

झाबुआ
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सूश्री सूरज वैरागी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ ने बताया कि दिनांक 22.10.2020 को फरियादीया ने थाना राणापुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई कि घटना दिनांक 19.10.2020 को वह खाना खाकर अपनी लड़की के साथ एक पलंग पर घर के बाहर सोई थी तथा अन्य परि‍वार के लोग छत पर सोऐ थे, रात को सुबह करीबन 04:00 बजे फरियादीया का जीजा बदेसिंह शराब के नशे में आया और बुरी नियत से फरियादीया की ओड़ी हुई रजाई को हटाने लगा, उसने मना किया तो आरोपी बदेसिंह ने रजाई हटाकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और बोलने लगा ‘अंदर चल’ फरियादीया उठकर डर से भागने लगी, आरोपी बदेसिंह उसके पीछे पीछे गया तो वह पुराने मकान तरफ भाग गई और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया तो आरोपी घर का दरवाजा बजाने लगा।फरियादीया जोर से चिल्लाई तो पांगा और उसकी पत्नी और अन्य लोग भी वहां आ गये तो आरोपी भाग गया और भागते हुए बोल रहा था कि ‘’तुने यह बात तेरे पति को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा।पुलिस थाना राणापुर द्वारा धारा 354, 506 भादवि के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी बदेसिंह को दिनांक 22.10.2020 को गिरफ्तार कर आज दिनांक को न्यायालय सुश्री प्रतिभा वास्केल के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।प्रकरण में शासन की ओर से संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ के द्वारा किया गया ।
     

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