पत्नी एवं पिता की हत्या करने वाले आरोपी को दोहरा आजीवन कारवास एवं 2 हजार अर्थदण्ड


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)

पत्नी एवं पिता की हत्या करने वाले आरोपी को दोहरा आजीवन कारवास एवं 2 हजार अर्थदण्ड 

जबलपुर/मध्यप्रदेश। न्यायालय श्रीष कैलाश शुक्ल अपर सत्र न्यायाधीश पाटन,जिला जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्र.547/2021 थाना बेलखेडा के अपराध क्रमांक 192/2021 में अभियुक्त संतोष सिंह लोधी पिता अमान सिंह लोधी,उम्र-38 वर्ष,निवासी ग्राम गोकलाहार थाना बेलखेडा जबलपुर (म.प्र.)को धारा 302(दो शीर्ष)भादवि में आजीवन कारावास एवं 2 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि अभियोगी ने थाना बेलखेडा में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 02 जुलाई 2021 की रात्रि करीब 08:30 बजे वह अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गया था।रात्रि लगभग 11:00 बजे अभियुक्त उनके घर आया और उसके पुत्र भूपेन्द्र सिंह को जगाकर बोला कि उसने अपनी पत्नी कविता तथा पिता अमान सिंह को आपत्तिजनक हालत में देखने के कारण कुल्हाड़ी से दोनों को मार दिया है तथा लाश घर में पड़ी है।जब प्रार्थी तथा उसका लड़का भूपेन्द्र अभियुक्त के घर गये तो परछी में पलंग के उपर अमान सिंह रक्तरंजित हालत में पड़ा था और उसकी गर्दन कटी हुई थी,घाव से खून बह रहा था। इसके बाद अंदर वाले कमरे में गये तो कविता की गर्दन में घाव था, खून बह रहा था।दोनों की मृत्यु हो चुकी थी।प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बेलखेड़ा में निरीक्षक सुजीत श्रीवास्तव द्वारा अपराध क्र.-192/2021,धारा 302 भा०द०वि०अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट 03 जुलाई 2021 को लेख की गई।प्रकरण की विवेचना निरीक्षक विजय अम्बोरे एवं उप निरीक्षक सुजीत श्रीवास्तव एवं द्वारा की गई।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।उपसंचालक(अभियोजन)विजय कुमार उइके एवं जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीष कैलाश शुक्ल अपर सत्र न्यायाधीश पाटन,जिला जबलपुर के द्वारा अभियुक्त को दोहरे आजीवन कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

रहें हर खबर से अपडेट अरण्यपथ न्यूज़ के साथ

ख़बर पर आपकी राय