जमीन विवाद पर से एक की हत्या व अन्य को गंभीर चोटे पहुंचाने वाले 08 आरोपीगण को हुआ आजीवन कारावास व जुर्माना


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)

जमीन विवाद पर से एक की हत्या व अन्य को गंभीर चोटे पहुंचाने वाले 08 आरोपीगण को हुआ आजीवन कारावास व जुर्माना

जबलपुर/मध्यप्रदेश। न्यायालय गिरीश दीक्षित अनन्यत विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा 25 मई 2024 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना बेलखेड़ा के अप0 क्रं.379/2021 व विशेष सत्र(एससी एटीआर) प्रकरण क्रमांक 43/2022 के प्रकरण में आरोपीगण खिलन सिंह उर्फ खिल्लू,राघवेन्द्र सिंह लोधी,भूपत सिंह लोधी,सरोज बाई लोधी,हाकम सिंह लोधी,पंचम सिंह लोधी,तेजी सिंह लोधी एवं हल्ले उर्फ हल्ले भाई लोधी को अंतर्गत प्रत्येक आरोपी को धारा 302 सहपठित 34 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1 हजार-1 हजार रू अर्थदण्ड,धारा 325/34 भादवि में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रू अर्थदण्ड,धारा 324/34 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 323/34 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया गया।घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी बलराम गौड द्वारा थाना बेलखेड़ा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनकी पुरानी बुराई जमीन पर से खिल्लू लोधी एवं उसके परिवार से चल रही है।20 नवंबर 2021 को दोपहर के करीब 3ः30 बजे प्रार्थी,उसके पिता मुन्ना गौड़,भाई राम सिंह एवं मां रोहणी बाई अपने खेत में टपरिया बना रहे थे,उसी समय ग्राम मैली के खिल्लू लोधी,हल्ले लोधी हंसिया लिये,हाकम व पंचम लाठी लिये उनके खेत में आये और प्रार्थी को गंदी-गंदी गालियां देकर बोल रहे थे,तब प्रार्थी के पिता मुन्ना ने उन्हें गाली देने से मना किया तो सभी एक राय होकर उन लोगों के साथ मारपीट करने लगे, मारपीट में प्रार्थी के पिता मुन्ना गौड़ को सिर में गंभीर चोटे एवं उसके दोनों हाथों में चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई थी।घटना के दौरान प्रार्थी के भाई रामसिंह,प्रार्थी की मां रोहणी बाई बचाने के दौरान उसे भी आरोपी पंचम ने लाठी से मारपीट की जिससे उन्हें चोटे आई।उसी समय राघवेन्द्र और हल्ले का लड़का तेजी सिंह भी आ गये और वह भी लाठी से मारपीट करने लगे, जिससे प्रार्थी को गंभीर चोटे आई।अभियुक्तगण जाते समय बोल रहे थे गुड़वा आज तो बच गये,दोबारा खेत में दिखे तो जान से खतम कर देंगे और धमकी देते हुये खेतों तरफ भाग गये।प्रार्थी ने फिर 100 नम्बर पर सूचना दिया और अपने पिता मुन्ना,मां रोहणी बाई एवं भाई राम सिंह को शासकीय अस्पताल बेलखेड़ा भेजकर थाना रिपोर्ट करने आया है।उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कमांक 379/2021 अंतर्गत धारा 294,323,324,506 सहपठित 34 भा.द.वि.एवं धारा 3(1) (द),3(1) (घ),3(2) (va) अजाजजा अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट लेख कर थाना बेलखेड़ा में अपराध पंजीबद्ध कर निरीक्षक विजय अंभोरे द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया जाकर विवेचना पूर्ण की गई।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य मौखिक साक्ष्य के संबंध में अभियोजन की ओर से आरोपीगण के विरूद्ध मामला पूर्णतया सिद्ध होने के संबंध में मौखिक तर्क प्रस्तुत किए गए।एजीपी श्रीमती कृष्‍णा प्रजापति द्वारा प्रकरण में पैरवी की गई।एजीपी श्रीमती कृष्‍णा प्रजापति के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय गिरीश दीक्षित अनन्यतःविशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी)जबलपुर के द्वारा 25 मई 2024 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना बेलखेड़ा के अप0 क्रं.379/2021 व विशेष सत्र(एससी एटीआर) प्रकरण क्रमांक 43/2022 के प्रकरण में आरोपीगण खिलन सिंह उर्फ खिल्लू, राघवेन्द्र सिंह लोधी,भूपत सिंह लोधी,सरोज बाई लोधी,हाकम सिंह लोधी,पंचम सिंह लोधी,तेजी सिंह लोधी एवं हल्ले उर्फ हल्ले भाई लोधी को अंतर्गत प्रत्येक आरोपी को धारा 302 सहपठित 34 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1 हजार-1 हजार रू अर्थदण्ड,धारा 325/34 भादवि में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रू अर्थदण्ड,धारा 324/34 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 323/34 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

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