गैंगरेप करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


निरंजन शर्मा (एडिटर)

मेहगांव( भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनांक 26.08.2020 को सुबह करीब 10 बजे अभियोक्त्री अपने पति रमेश सिंह , सास रामदेवी व जिठानी कमलश्री के साथ ऑटो से रावतपुरा सरकार गई थी। मंदिर पर दर्शन करने के बाद अभियोक्त्री अपने पति , सास व जिठानी के साथ ऑटो  से अपने गांव वापिस आ रही थी तभी अभियोक्त्री की बुआ की बहु विनीता का फोन आया और कहा कि उसकी तबीयत खराब है तो उसे देखने खेरिया आ जाओ। वह देवर अरविन्द को लेने के लिए भेज रही है ,तो वह अड़ोखर में ऑटो से उतर गई तभी समय करीब 7:30 बजे उसके गांव का आरोपी सोनू सिंह सिकरवार व पपोले सिकरवार मोटर साईकिल से आये और बोले भाभी तुम्हें कहां जाना है। 
       
अभियोक्त्री ने कहा कि खेरिया जाना है तो उन दोनों ने कहा कि मोटरसाईकिल पर बैठ जाओ हम तुम्हें खेरिया छोड़ देगें । वह अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर अड़ोखर से अपने महाराज पुरा कुआं पर कोठी पर ले गए और दोनों ने अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी  खिलाफ कई बार गलत काम(बलात्कार) व उसके गंदे फोटो खींच लिये व दोनों ने कहा कि अगर किसी से कहा तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त प्रकरण थाना अमायन में अपराध  क्रं 97/2020 धारा 366,376(डी),376(2)(एन),506 भादवि एवं 67(ए) आईटी एक्ट तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।   
    अभियुक्त पपोले उर्फ राजवीर की ओर से माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिस पर  अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी पपोले उर्फ राजवीर की जमानत आवेदन (अंतर्गत धारा 439) निरस्त कर दिया।
                                           
              सहायक मीडिया सेल प्रभारी
                  आकिल अहमद खाँन
                     एडीपीओ मेहगाँव

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