चाकू की नोक पर एक्सटॉर्शन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


निरंजन भारद्वाज ( संपादक )

थांदला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रितुश्री गुप्ता द्वारा चाकू अड़ा कर रुपए उद्दापित करने वाले आरोपी को जेल भेजा

अभियोजन मीडिया प्रभारी थांदला वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 23 सितंबर 2020 की सुबह 11:00 बजे ग्राम बड़ा घोसिलिया मेघनगर में फरियादी नवीन बामन लवाना अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल पर एक झोले में 500 -500 के कुल 140 नोट एवं 200 -200 के कुल 150 नोट इस प्रकार कुल एक लाख रुपए रखकर महेश सेठ निवासी मेघनगर को बाटे की देने जा रहा था । जैसे ही वह झाराडावर गडूली रोड पर पहुंचा तभी हरचंदराय के खेत के पास की रोड पर अभियुक्त जस्सू सिंगाड़िया पिता भदर सिंगाडिया निवासी ग्राम खेड़ी ने अचानक से आकर चाकू दिखाकर फरियादी को धमकाया और पैसे देने के लिए कहा फरियादी ने डर के कारण अभियुक्त को रुपयों से भरा हुआ झोला दे दिया.
        जिसे लेकर अभियुक्त जस्सू भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त जस्सू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 285/20 धारा 384 भादवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल वारंट से जिला जेल झाबुआ भेजा गया। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।
                   वर्षा जैन
           मीडिया सेल प्रभारी
थांदला जिला झाबुआ मध्य प्रदेश

रहें हर खबर से अपडेट अरण्यपथ न्यूज़ के साथ

ख़बर पर आपकी राय