जिले में कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


जिले में कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी- Restrictive order issued under section 144 for prevention and infection of Covid-19 in the District Jhabua.निरंजन शर्मा, झाबुआ। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एस.पी.एस.चैहान ने कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। इस आदेश के तहत जिले में दुर्गा पूजा आदि पर्व के दौरान विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊॅंचाई अधिकतम 6 फिट होगी तथा पंडाल की साईज 10× 10 फिट अधिकतम रखा जा सकेगा। पर्व के दौरान स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊॅंचाई 6 फिट से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में गृह विभाग की गाईड लाईन अनुसार 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किए जा सकेंगे तथा इसके लिए आयोजक को क्षैत्रान्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
            इस आदेश के तहत कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक तथा सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नही होगी। इसके लिए संबंधित आयोजकों को पृथक से क्षैत्रान्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति पूर्व से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झाकियां, पंडालों, विर्शजन के आयोजन में श्रद्धालु फेश कवर सोशल डिस्टेसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कडाई से पालन करना होगा। 

       जिले में समस्त दुकाने रात्रि 8 बजे तक खुली रह सकेगी। केमिस्ट, रेस्तरा, भोजनालय, राशन एवं खान-पान से संबंधित दुकाने रात्रि 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकेंगी। जिले में रात्रि 10:30 बजे से प्रातः 6 बजे तक अकारण आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में प्राधिकृत अधिकारी दुकानों का निरंतर निरीक्षण करेंगे। समस्त दुकान संचालक को स्वयं मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकान पर एक एक गज की दुरी पर घेरे बनाना अनुवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले दुकान संचालकों के विरूद्ध वैधानिक जुर्माना तथा अन्य दाण्डीक कार्यवाही की जावेगी।

रहें हर खबर से अपडेट अरण्यपथ न्यूज़ के साथ

ख़बर पर आपकी राय