दहेज़ के लिये प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति की जमानत खारिज


गोहद (भिंड)। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र. के न्यायालय में आरोपी दिनेश द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष जमानत के लिये  आवेदन प्रस्तुत किया था। अभियोजन द्वारा इस जमानत आवेदन का मान0 न्यायालय के समक्ष घोर विरोध किया और अपराध की गम्भीरता को देखते हुये मान. न्यायालय से जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया। मान. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये अभियुक्त का जमानती आवेदन खारिज कर दिया।       

         सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिंह सिकरवार द्वारा बताया गया कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 25.12.2019 को सूचनाकर्ता दिनेश पुत्र स्वर्गीय राम कृष्ण कुमार उम्र 22 साल निवासी जलालपुर के द्वारा बताया गया कि भारती पत्नी दिनेश गौड़ उम्र 21 साल द्वारा फांसी लगाकर लगा ली थी मृतिका भारती की शादी अभियुक्त दिनेश से 1 वर्ष 8 माह पूर्व हुई थी जो नवविवाहिता की परिधि में है मृतका भारती को पति दिनेश उर्फ देव सिंह, सास मीरा, जेठ गणेश जेठानी ज्योति जाति गोड निवासी ग्राम जलालपुर द्वारा दहेज में ₹100000 व एक सोने की जंजीर की मांग को लेकर प्रताड़ित कर मारपीट करते थे ।उसी प्रताड़ना के कारण मृतिका भारती गोड की मृत्यु स्वयं के द्वारा फांसी लगाने से मृत्यु हुई है । मृतिका भारती गौड़ कि सामान्य अवस्था से भिन्न अस्वाभाविक मृत्यु होना पाई गई। अनावेदक पति दिनेश उर्फ देव सिंह, सास मीरा, जेठ गणेश, जिठानी ज्योति जाति गौंड निवासी ग्राम जलालपुर के विरुद्ध थाना मो द्वारा धारा 304 बी 498 ए 34 भादवि 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


                (प्रवीण सिंह सिकरवार)
            सहायक मीडिया सेल प्रभारी
             एडीपीओ गोहद जिला भिण्ड

 

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