वाहन चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा (प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज (संपादक)

जबलपुर
दिनांक 4/10/2020 को प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वाहन क्रमांक एमपी 20 एमटी 6374 यामाहा फेजर लाल रंग की अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाहन चुरा ले  जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर से थाना ओमती के अपराध क्रमांक 30/2020  धारा 379 भा द वि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वाहन की तलाश के पश्चात वाहन लावारिस हालत नौद्ररा ब्रिज से जप्त किया गया आरोपी की तलाश पतासाजी पर आरोपी से पूछताछ में व मेमोरेंडम में आरोपी अजहर उर्फ इरफान द्वारा वाहन क्रमांक एमपी 20एमटी 6374 को दिनांक 4/10/2020 को चोरी करना व नौदरा ब्रिज में चाबी व चालू हालत में नहीं होने से छोड़कर चले जाना बताएं आरोपी अजहर को गिरफ्तार कर। न्यायालय श्रीमान मंजुल सिंह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया । 

   आरोपी  ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन पेश किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा द्वारा जमानत का विरोध कर बताएं आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार अपराधों की बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुंचेगा।सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा के द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी अजहर उर्फ इरफान का आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

रहें हर खबर से अपडेट अरण्यपथ न्यूज़ के साथ

ख़बर पर आपकी राय