अवैध रुप से शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा (प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज (संपादक)

जबलपुर
विजयनगर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की दो व्यक्ति मठमेंले  रंग के छोटा हाथी में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब दीनदयाल चौक विजयनगर होते ले जा रहे हैं ।सूचना प्राप्त होने पर विजय नगर पुलिस द्वारा हमराह स्टाफ एवं स्वतंत्र साक्षियों को लेकर एसबीआई चौक से थोड़ा आगे घेराबंदी कर  एक छोटा हाथी क्रमांक एमपी 09 एलएन 1297 सहित पकड़ा जो पुलिस को देख कर एक व्यक्ति गाड़ी से कूद कर भाग गया ।पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम राकेश सिंह कुंजाम जीसीएफ एस्टेट हाउस पुराना विंध्यानगर थाना रांझी  हाल मुकाम अंकुर मेडिकल के बाजू में थाना हनुमानताल का बताया और भागे जाने वाले व्यक्ति का नाम राहुल बताया।आरोपी राकेश सिंह से शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे जो पेश नहीं किया।जिसके कब्जे से 72 लीटर अंग्रेजी शराब कीमत 95000 रुपए छोटा हाथी से निकाल कर पेश करने पर जब्त किया गया। परीक्षण हेतु 1-1अंग्रेजी शराब की बोतल सैंपल हेतु निकालकर गवाहों के समक्ष जब्त कर सीलबंद  किया गया। आरोपीगण के विरूध्द थाना विजयनगर  में अपराध क्रमांक 218/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया.


आरोपी राकेश सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान मंजुल सिंह  प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा ने शासन की ओर से जमानत का विरोध कर बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं, तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना बढ़ जायेगी। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए आरोपी राकेश सिंह का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

                                          
                                           

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