चीनी एवं अन्य विदेशी फटाके बेचने व उपयोग करने पर 2साल तक की सजा का प्रावधान है


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा (प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज (संपादक)
भोपाल
गृह मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को दिए उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। चीनी एवं अन्य विदेशी नियमित सभी प्रकार के फटाके का भंडारण परिवहन तथा विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है इनका आधिपत्य परिवहन एवं विक्री पूर्ण रूप से अवैध है विस्फोट अधिनियम की धारा 9-B(1)(b) के अंतर्गत इस प्रकार के अवैध पटाखों के भंडारण वितरण तथा उपयोग किए जाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है चीनी एवं अन्य विदेशी फटाको का आयात बिना लाइसेंस पूर्णत वर्जित है चीनी एवं अन्य विदेशी फटाको के भंडारण एवं परिवहन तथा विक्रय करने पर कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

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