कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों को एक अनोखी सजा का प्रावधान किया


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)

झबुआ(अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र /छ.ग)
जिले में एक तरफ कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है,वहीं दूसरी तरफ लोग अब भी लापरवाह बने हुए है ओर बिना वजह बाज़ारो मे घूमते हुए नजर आ रहे है।पुलिस द्वारा ऐसे लोगो के खिलाफ जहां सख्ती बरती जा रही है।वहीं जिले की पेटलावद पुलिस ने इन बेवजह घूमने वालो के लिए एक अनोखी सजा का प्रावधान किया है,पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को अपने साथ घुमाकर ड्यूटी कराई जा रही है।इस तरह कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों पर एक तरफ जहां चालानी कार्यवाही की जा रही है,ओर अस्थाई रूप से थोड़े समय के लिए कोरोना जेल भेजा जा रहा है,वही पुलिस इन लोगो को अपने साथ घुमा घुमा कर ड्यूटी  करा रही है।अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक आनंदसिंह वास्कले ने बताया कि जिले के पेटलावद से शुरू की गई यह अनोखी कार्यवाही जिले में सभी जगह की जा रही है।और बेकार घूमने वाले लोगो को सजा के तौरपर पुलिस अपने साथ घुमाकर ड्यूटी करा रही है।एडिशनल एसपी ने बताया कि जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर तेज आवाज में डीजे बजाने ओर व्यवसाय करने वालो पर तथा वाहनों मे क्षमता से अधिक सवारियां बिठाए जाने और नियमो का उल्लंघन करने वालो पर भी  दंडनात्मक कार्यवाही की जा रही है।जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक एवम पुलिस अधिकारी जिले के सुदूर इलाको का दौरा कर जहाँ आमलोगों को कोरोना गाइड लाइन का पालन करने एवम अनावश्यक रूप से बाज़ारो मे नही घूमने हेतु समझाईश दे रहै है वही दूसरी तरफ कोरोना कर्फ्यू ओर लॉक डाउन का पालन नही करने वालो के खिलाफ सख्ती बरतते हुए दंडनात्मक कार्यवाही भी की जा रही है।जिला पुलिस द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य मे एक कपड़ा व्यवसायी सहित तेज आवाज में डीजे बजाने वालो के खिलाफ भी प्रकरण बनाए गए हैं।इस सम्बन्ध मे जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वार प्रकरण दर्ज किए गए है।विगत दिनों पेटलावद के एक वस्त्र व्यवसायी सहित तेज आवाज में डीजे बजाने के आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाकर दंडनात्मक कार्यवाही की गई है।इस सम्बंध में पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉक डाउन का पालन नही कर व्यवसाय करने वाले जिले के पेटलावद के एक वस्त्र व्यवसायी विमल पिता प्रकाश चानोदिया के खिलाफ जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में धारा188, 269,270 एवम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 बी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है।दो अन्य प्रकरणों में झाबुआ कोतवाली पुलिस ने जिले के इस थाना क्षेत्र के बिल्लिडोज,मोजीपाड़ा मे ओर जिले की कालिदेवी पुलिस ने वैवाहिक आयोजनों के दौरान प्रतिबंधित डीजे को तेज आवाज में बजाए जाने के आरोप मे डीजे वाहनों सहित चार डिजिटल डीजे सेट जप्त किये है।एवम मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम की धारा 188 के तहत तीन लोगों पर प्रकरण दर्ज किए गए है।इधर जिले की काकनवानी पुलिस नेे आज कोरोना कर्फ़्फ्यू का एवम डीएम के आदेेेश का उल्लंघन करने के आरोप में  चार लोगों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।काकनवानी थानाप्रभारी दिनेश भंंवर एव प्रधान आरक्षक मनोज जोशी ने बताया कि व्यवसायी कासिम पिता मोसिन,निवासी चोखवाड़ा,कैलाश पिता साखला वसुनियाा,निवासी चौखवाड़ा, ताहेर पिता कुुुतुबुद्दीन निवासी काकनवानी केे खिलाफ दुकानेंं खोलकर सामान बैचने और वाहड़िया पिता मानसिह डामोर निवासी गोरिया खदान के खिलाफ लोडिंग वाहन मे 25 सवारियाँ भरकर ले जाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्ररकरण पंजीबद्ध किया गया है।

 


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