चोरी छुपे सामान विक्रय कर रहे व्यापारी पर पुलिस ने करी कार्रवाई


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
झाबुआ/अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र /छ.ग)  
झाबुआ जिले में कोरोनो सक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोरोनो कर्फ़्यू लगाया गया है,लेकिन कल्याणपुरा थाना अंतर्गत कुछ किराना दुकान के व्यापारी चोरी छुपे किराना सामान विक्रय कर रहे है,लगातार नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत मिलने पर व मुखबिरों की सूचना पर कल्याणपुरा थाना प्रभारी के.एल.डांगी ने अपनी टीम के साथ विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर निरीक्षण किया गया तो खुनसिग पिता मांगू डोडियार निवासी संदला, विपुल पिता अर्जुनसिंह जाती नायक निवासी नायक टोड़ि भगोर,जगदीश पिता खुमा जाती गमार निवासी ढेबर बड़ी,हिमा पिता गनजी जाती भाबोर निवासी ढेबर बड़ी व करण सिंह पिता नेमाल जाती हिहोर निवासी कल्याणपुरा मेघनगर रोड ये सभी व्यापारी अपनी किराना दुकाने खोल कर ग्राहकों को भीड़ एकत्र कर के ग्राहकी कर रहे थे।कल्याणपुरा थाना प्रभारी डांगी द्वारा इन सभी विभिन्न स्थानों के दुकानदारों पर कार्यवाही की गई थाना प्रभारी डांगी द्वारा इन सभी दुकानदारों से पूछे जाने पर बिना किस वेध अनुमति या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश या अनुमति नही होना बताया गया।जबकि वर्तमान समय एवम जिला दंडाधिकारी जिला झाबुआ के आदेश क्रमांक 2665/जेसी/2021 दिनाक 23 अप्रेल के माध्यम से कोरोनो संक्रमण मरीजो को संख्या में व्रद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उसे नियंत्रित करने के साथ साथ मानव जीवन की सुरक्षा एवम लोक शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने से झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सिमा छेत्र में दिनाक 26/04/2021 के प्रातः 6 बजे से दिनाक 30/04/2021 तक कोरोना कर्फ़्यू लगाया गया है.उक्त सभी व्यापारियों का कृत्य कोरोनो सक्रमण फैलने के संभाव्य हो कर किया गया कृत्य है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवग्या होकर इन सभी दुकानदारों पर अपराध धारा 188.269.270 भादवी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51(b)60के अंतर्गत दण्डनीय एवं जुर्म जमानतिय होने से आरोपियों को धारा 41 सी.आर.पी.सी के तहत आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्घ किये गये।

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