डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर झाबुआ,सोमेश मिश्रा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध डॉ.शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में सोमवार ओर मंगलवार को आबकारी वृत्त -थांदला के ग्राम खजूरी, परवलिया,बेढ़ावा,भामल तथा थांदला शहर के अलग अलग स्थानों में दबिश देकर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)'क' के तहत कुल 06प्रकरण दर्ज किये गए जिसमे 62 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा तथा लगभग 950 किलो महुआ लहान सेम्पल लेकर नष्ट किया। मदिरा एवं महुआ लहान का अनुमानित मूल्य 107400/- रूपए है।उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी बी.एल.सिंगाड़ा के मार्गदर्शन में वृत्त थांदला प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा के द्वारा की गई।कार्यवाही में मुख्य आरक्षक प्रकाश भाबोर,आरक्षक अर्जुन योगदान रहा।अवैध/ज़हरीली मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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