डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
न्यायालय आर.बी. यादव अपर एवं सत्र न्यायाधीश पाटन की न्यायालय मे आज दिनाँक 27/07/2021 को विशेष प्रकरण क्रमांक 59/2020 आरोपी अर्जुन चक्रवर्ती थाना चरगवां को धारा 376(2)(I) आईपीसी मे आजीवन कारावास एवं 1000रुपए एवं धारा 366 क मे 10 वर्ष का कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।तहसील पाटन के सहायक मीडिया प्रभारी संदीप जैन द्वारा बताया गया कि घटना दिनाँक 12/03/2018 को 11 बजे के लगभग आरोपी अर्जुन चक्रवर्ती द्वारा रिकवारी झिरिया थाना चरगवां जिला जबलपुर मे 16 वर्ष से कम उम्र की अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार किया। जिसकी रिपोर्ट थाना चरगवां मे मामला पंजीबद्घ कर विवेचना मे लिया गया।प्रभारी उपसंचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी शेख वशीम के मार्गदर्शन मे संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक पाटन के द्वारा माननीय न्यायालय मे उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई। एवं 09 साक्षियों की साक्ष्य को परीक्षित कराया गया।संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अर्जुन चक्रवर्ती थाना चरगवां को धारा 376(2)(I) आईपीसी मे आजीवन कारावास एवं 1000रुपए के अर्थदंड एवं धारा 366 क मे 10 वर्ष का कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
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