शराब पीने के लिए पैसों की मांग कर मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
जबलपुर(अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग)
फरियादी शेखर रजक ने थाना पनागर में रिपोर्ट  दर्ज करायी कि वह बड़े जैन मंदिर के पास पनागर में रहता है। खेती किसानी का काम करता है वह दिनांक 19/05/2021 को शाम 5:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल से जबलपुर जा रहा था जैसे स्टेडियम के सामने पहुंचा तो सामने से रोड पर फैज मुसलमान और भूरा मुसलमान बीच रोड में आकर उसका रास्ता रोका और शराब पीने के लिए 1000 रुपये मांगने लगे, फरियादी ने रुपये देने से मना कर दिया तो भूरा मुसलमान और फैज मुसलमान दोनों ने मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी और लाठी व लात घूसो  से मारने लगे तभी फरियादी का छोटा भाई अमित रजक पीछे से आ गया।
उसने बीच बचाव किया तो उसे भी लाठी-डंडों से मारपीट की।इससे फरियादी के हाथ एवं पीठ में चोट आई और उसके भाई को पीठ, कमर, जांघ एवं हाथ में चोट आई।आरोपीगण के विरुद्ध थाना पनागर में अपराध क्रमांक 443/2021 धारा 341,294, 327,34 भादवि का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।अभियुक्त भूरा सुहेल एवं फैज उर्फ युसुफ को गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया।शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दीपक बंसोड़ के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा।अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।


                                         



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