अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
जबलपुर(अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग) 
घटना 4 अगस्त 2021 मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त के आधार पर आरोपी पन्ना उर्फ प्रबाल चक्रवर्ती उम्र 57 वर्ष न्यू शोभापुर रांझी के घर पर दबिश देकर घर की बाउंड्री वॉल के अंदर पोर्च में रखी पांच कागज की पेटी में एक प्लास्टिक के थैले में रखी 76 बोतल कुल 57 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब मिली,आरोपी पन्ना चक्रवर्ती घर के पीछे से दीवार कूद कर भाग गया था।
गवाहों के सामने मौका पंचनामा तैयार किया गया और आरोपी के घर से मिली अवैध शराब ज़ब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना रांझी में अपराध क्रमांक 861/2021 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।अभियुक्त पन्ना उर्फ प्रबाल चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर न्यायालय सौरभ गोस्वामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रागिनी जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा।अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।



                                         

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