नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
जबलपुर(अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग)
न्यायालय श्रीमती ज्योति मिश्रा विशेष न्यायाधीश (पाक्सोे) जबलपुर के न्यायालय द्वारा,आरोपी अरविंद उर्फ गिल्ला को थाना आधारताल के अपराध क्रमांक 851/2019 धारा 354 पोक्सो एक्ट की धारा 7, 8,11(4)/12 पाक्सो एक्ट में तीन -तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1400 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना दिनांक 18/10/2019 को अभियोक्त्री द्वारा थाना अधारताल में इस बाबत शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी अरविंद उर्फ जिल्ला उसके घर के आसपास घूमते रहता है लगभग 2 माह से आरोपी उसका आते जाते पीछा कर परेशान कर उससे,मैं तुम्हें पसंद करता हूं कह कर और अश्लील बातें बोलकर उसे परेशान करता है और लगभग 7-8 दिन पहले भी आरोपी बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ छेड़छाड़ किया था लेकिन उसने डर के कारण उस समय रिपोर्ट नहीं की थी किंतु दिनांक 18/10/ 2019 को समय करीब 6:00 बजे जब वह फोटोकॉपी की दुकान से अपने घर आ रही थी।
उसी समय उसके घर के पास आरोपी मिला और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ झुमा झपटी कर अश्लील शब्द बोलने लगा तब वो अपना हाथ छुड़ाकर भाग कर अपने घर आ गई और सारी बात अपने माता-पिता को बताई।अभियोक्त्री की
शिकायत पर थाना आधारताल द्वारा अपराध क्रमांक 851/2019 अंतर्गत धारा 354, 354(क),354(घ) भादवि 7, 8,11(4)/12 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी  शेख वसीम के निर्देशन में मामले में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन द्वारा मामलें में सशक्त पैरवी की गई।
अजय कुमार जैन विशेष लोक अभियोजक /अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सोे)जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपी को थाना आधारताल के अपराध क्रमांक 851/2019 धारा 354 के अंतर्गत तीन वर्ष का कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदंड पाक्सो एक्ट की धारा 7 सहपाठित धारा 8 के तहत तीन वर्ष का कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदंड पाक्सो एक्ट की धारा 11(1)/12 में 1 वर्ष एवं 200 रूपये का अर्थदंड, पाक्सो एक्ट की धारा 11(4)/12 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 


       




                  

रहें हर खबर से अपडेट अरण्यपथ न्यूज़ के साथ

ख़बर पर आपकी राय