नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)

जबलपुर~[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग]~ पीड़िता ने थाना बरगी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि अभियुक्त अनिल कोल दिनांक 04/08/2021 को जब वह अपनी दीदी की बच्ची के जन्मदिन के कार्यक्रम में आई थी और जन्मदिन के बाद उनके घर पर ही रुक गई थी तब रात के करीब 01 बजे अनिल जीजा मेरे बाजू में आ कर सो गए और मेरा मुँह अपने हाथ से जोर से दबाकर जबरन बुरा काम किया। आरोपी के विरुद्ध थाना बरगी में अपराध क्रमांक 422/2021 धारा 376, 376(2)च, 506 भा.द.वि. एवं धारा 5एन, 6पॉस्को का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।अभियुक्त अनिल कोल को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश पॉस्को के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा।अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा।


                                         

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