नाबालिग दलित लड़की से शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
जबलपुर~[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग]~ पीड़िता ने थाना अजाक में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि अभियुक्त कृष्णा कोरी दिनांक 11/07/2021 को उसे शादी करने का बोलकर बहला फुसला कर अपने साथ नरसिंहपुर और इंदौर लेकर गया और इंदौर में राजनगर में उससे शादी किए बिना उसके साथ जबरन कई बार बुरा काम किया।आरोपी के विरुद्ध थाना अजाक में अपराध क्रमांक 235/2021धारा 363,366,376(2)एन,34 भादवि एवं 3(2)5,3(1)ब एससी एसटी एक्ट, 3/4/5एल/6 पॉस्को का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।अभियुक्त कृष्णा कोरी को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि  विशेष न्यायाधीश पॉस्को के समक्ष पेश किया गया।शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा।अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।


                                         

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