घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
जबलपुर(अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग)
विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि(पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी डिल्ली उम्र 52 वर्ष थाना बरगी के अपराध क्रमांक 378/2019 धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना, धारा 451 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना एवं धारा 9(एम), 10 पॉस्को में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
पीड़िता ने दिनांक 08/11/2019 को थाना बरगी जबलपुर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह कक्षा 7 वी में पढ़ती है। दिनांक 08/11/2019 को दोपहर करीब 1:00 बजे वह घर में अकेली थी, साबूदाना बना रही थी,तभी घर के दरवाजे से पड़ोस में रहने वाला डिल्ली चौधरी घर में घुस आया और उसे पकड़ लिया।उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उसका मुंह बंद कर दिया और कहने लगा चिल्लाओ मत नहीं तो जान से मार दूंगा।उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो उसे नीचे जमीन पर पटक दिया और उसके सीने और नीचे हाथ लगाने लगा।इतने में उसकी मां खेत से घर वापस आ गई तो डिल्ली उसकी मां को देखकर भाग गया,फिर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई।फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना बरगी के अपराध क्रमांक 378/2019 धारा 354, 354 (क),506,452 भादवि एवं धारा 7,8, 9(एम),10,11,12 पॉस्को का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।प्रभारी उपसंचालक अभियोजन शेख वसीम के निर्देशन में अभियोजन की ओर से श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।मामलें में कुल 05 साक्षियो को परीक्षित कराया गया।श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि(पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी डिल्ली उम्र 52 वर्ष थाना बरगी के अपराध क्रमांक 378/2019 धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना, धारा 451 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना एवं धारा 9(एम),10 पॉस्को में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।



 

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