बुलेरो चोरी करने वाले आरोपीगण को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
शाजापुर ~[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग]~ न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण अर्जुन पिता सरदारसिंह धाकड उम्र 22 साल निवासी ग्राम गोपी तलाई थाना लटेरी जिला विदिशा राकेश पिता राजाराम परमार उम्र 27 साल निवासी अरनियां दाऊद तह.आष्‍टा जिला सीहोर दिवान पिता सोमपाल जाति भील उम्र 23 साल निवासी भैसाकराई जिला झाबुआ वरदीचंद पिता धूलिया पटरिया उम्र 45 साल निवासी ग्राम मनासिया थाना कालीदेवी जिला झाबुआ को धारा 379,411 भादवि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,दिनांक 24.01.2019 को शाम 06 बजे फरियादी परशराम धनगर उसकी महेन्‍द्रा बुलेरो जीप एम.पी. 04 बी.सी. 3747 सफेद रंग की जिस पर आगे कांच पर लाल रंग से बाबा रामदेव लिखा है, को गांव के आनंद खन्‍ना के घर के सामने खडी कर लॉक करके घर आकर सो गया था। दिनांक 25.01.2019 को रात करीबन 02:45 बजे उसका भाई बृजमोहन घर आया और उसकी माता शांताबाई से पूछा की परशराम इतने रात को गाडी लेकर कहां गया है तो माता जी ने बताया कि परशराम सो रहा है तब उसके भाई बृजमोहन ने परशराम को उठाया और आनंद के घर के सामने गया तो देखा तो महेन्‍द्रा बुलेरो जीप वंहा पर नहीं थी।आसपास काफी तलाश करने के बाद भी गाडी का पता नहीं चला तो उक्‍त घटना के संबंध में थाना शुजालपुर मण्‍डी पर फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई।जांच उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध थाना शुजालपुर मण्‍डी पर असल अपराध पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान सक्षम न्‍यायालय में चालान प्रस्‍तुत किया गया। उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर एवं कमल सिंह गोयल सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। 



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