जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
जबलपुर ~[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग]~ न्यायालय विक्रम सिंह अपर सत्र न्यायाधीष सिहोरा जिला जबलपुर म.प्र की न्यायालय से आरोपी अनिल कोल को थाना सिहोरा के अपराध क्रं 302/18 प्र. क्र. 441/18 में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड तथा धारा 201 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।विषेश लोक अभियोजक एवं मीडिया सेल प्रभारी सिहोरा दिलावर धुर्वे के द्वारा बताया गया कि फरियादी संपत कोल द्वारा थाना सिहोरा में रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम महुला में रहता है, मजदूरी करता है। उसके लडके मोनू की षादी 2 माह पूर्व करकबेल में सीमा कोल के साथ हुई थी। दिनांक 04/07/18 को षाम 5 बजे उसके घर एक लडका आया और बोला कि वह सीमा का रिष्ते का भाई है और वह अपने जीजा मोनू से मिलने आया है। मोनू व वह लडका अनिल कोल घर के पास बने मकान में सोने के लिए चले गए थे। सुबह 7 बजे जब उसकी पत्नि कलाबाई मोनू को उठाने के लिये मकान में गई तो वहां देखा कि उसका लडका मोनू खून से लथपथ मरा पडा है। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्ग दर्षन में मामले की पैरवी विषेश लोक अभियोजक श्री दिलाबर धुर्वे द्वारा की गई एवं प्रकरण के 17 साक्षियों को न्यायालय मे परीक्षित कराया गया एवं न्यायालय में अंतिम बहस की गई।विषेश लोक अभियोजक दिलाबर धुर्वे के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी अनिल कोल को थाना सिहोरा के अपराध क्रं 302/18 प्र. क्र. 441/18 में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड तथा धारा 201 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।


                                           

रहें हर खबर से अपडेट अरण्यपथ न्यूज़ के साथ

ख़बर पर आपकी राय