गाली गलौच व मारपीट करने वाले अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500-1500 रूपये का अर्थदंड


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
जबलपुर ~[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क]~ न्यायालय श्रीमती दीक्षा तनेजा जेएमएफसी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी देवेन्द सिंह, रत्ना ठाकुर, नीलू राजपूत को थाना रांझी के प्रकरण क्रमांक 12498/2014 धारा 294,323,506 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500-1500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।फरियादी द्वारा इस आशय कि रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि प्रार्थीयां भूकंप कॉलोनी गढ़ा की रहने वाली है। सन 2013 को उसका विवाह भूकंप कॉलोनी मे रहने वाले टीकाराम बिल्थरे से हुआ था, दिनांक 17/09/2014 के सुबह 11ः00 बजे उनके घर के सामने रहने वाले नीलू राजपूत, रत्ना ठाकुर और रत्ना का पति बुरी-बुुरी गालियां हमेशा दिया करते थे, दिनांक 17/09/2014 को सुबह उसे देखकर वे बुरी-बुरी गालियां देकर बोली कि कुतिया कहां से आकर रहने लगी प्रार्थीयां ने गाली देने से मना किया तो रत्ना ठाकुर, नीलू उससे मारपीट करने लगी और उसका पति आया तो उसने भी प्रार्थीयां के सिर को पकड़कर झूमा झपटी करने लगा व उसके दाहिंने हाथ की उंगलिया मरोड़ दी। मौके पर मोहल्ले वालों ने बीच-बचाव किया। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थीयां ने थाना रांझी में दर्ज कराई। जिस पर थाना रांझी के अपराध क्रमांक 934/2014 के तहत अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।श्रीमती वर्षा मेहता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती दीक्षा तनेजा जेएमएफसी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी देवेन्द सिंह, रत्ना ठाकुर, नीलू राजपूत को थाना रांझी के प्रकरण क्रमांक 12498/2014 धारा 294,323,506 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500-1500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
                  

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