मारूती कार चोरी करने वाले आरोपी को 6 महीने का कारावास


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)


जबलपुर~[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग] न्यायालय द्वारा आरोपी सोनू नायक को थाना खमरिया के प्रकरण क्रमांक 16815/2006 धारा 379 भादावि के तहत छः माह का कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।फरियादी डॉ अवध किशोर ने बताया कि एक मारूती वैन जिसे चलाने के लिए उन्होंने आरोपी सोनू नायक को रखा था, दिनांक 29/05/2004 को रात्रि लगभग 11ः30 बजे आरोपी सोनू नायक, फरियादी डॉ अवध किशोर के घर आया और अमरकंटक चलने के लिए कहने लगा तब डॉ अवध किशोर अमरकंटक चलने के लिये तैयार हो गये, उसके बाद फरियादी, आरोपी सोनु नायक के साथ मारूती से अमरकंटक जाने के लिए निकल गये तब रास्ते में आरोपी द्वारा उसकी पत्नी को भी साथ में लेने के लिए कहा गया, जिससे वे तीनों लोग साथ में अमरकंटक जाने के लिए निकले, रास्ते मे अमझर घाटी के पास पहुंचने पर फरियादी ने पेशाब करने के लिए गाड़ी रूकवायी और वह नीचे उतर गया, तभी आरोपी फरियादी की गाड़ी,और उसमें रखे हुये मोबाईल,जुते,कपड़े लेकर,गाड़ी सहित भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना खमरिया में दर्ज कराई। जिस पर थाना खमरिया के अपराध क्रमांक 598/2005 के तहत अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा वैध द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।श्रीमती वर्षा वैध सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती शुभांगी पालो दत्त जेएमएफसी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी सोनू नायक को थाना खमरिया के प्रकरण क्रमांक 16815/2006 धारा 379 भादावि के तहत छः माह का कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

                  

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