हत्या की नीयत से हमला करने वाले आरोपियों को 5 साल की सजा


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)

जबलपुर~[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग] न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट सुनील कुमार जैन जिला-जबलपुर के न्यायालय द्वारा दिनांक 08/02/2022 को निर्णय द्वारा आरोपी आदिल, मो. लक्की, मो. शहनवाज, मो. शरीफ ,आजाद खान एवं शहजाद खान को थाना कैंट के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 52/2015  धारा  294,323,147,148,307/149 भादावि एवं 3(1)(10) और  3(2)(अ) अनु. जाति अनु. जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। घटना दिनांक 06/08/2014 को फरियादी अपने दोस्त के साथ रात करीब 10-10ः30 बजे नौकरी करके अपने घर आ रहा था, तभी बर्फ की फैक्ट्री के पास उन लोगों ने देखा कि दो लड़के मोनु से लड़ाई कर रहे थे, वे दो लड़के आरोपी आदिल व लक्की थे, फरियादी अपने दोस्त के साथ मोनू को छुड़ाने के लिए गये तो उसी समय आरोपी के साथ उसके चार-पांच दोस्त जिनके नाम शहवाज, छोटू, शहजाद, आजाद और सरीफ आ गये और उन्होंने फरियादी और उसके दोस्त को पकड़ लिया, और उन्हें मारने लगे, आदिल ने फरियादी को चाकूं से मारा जिससे फरियादी को पेट में नीचे की ओर चोट आई। हमला करने के बाद सभी आरोपी भाग गये। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना कैंट में की गई जिसके आधार पर थाना कैंट में अपराध क्र. 305/2014 का प्रकरण पंजीबध्द कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी  अजय कुमार जैन के निर्देशन ऋतुराज कुमरे, विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट श्रीमान सुनील कुमार जैन जिला-जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण आदिल, मो. लक्की, मो. शहनवाज, मो. शरीफ ,आजाद खान एवं शहजाद खान, को धारा 148 के तहत 1 साल का कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड, धारा 307 के तहत 5 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।


                                                

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