“हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा”


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)


झाबुआ~[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग]~ घटना 22 जुलाई 2020 के शाम 5 बजे करीब राजगढ नाका झाबुआ पर आरोपियों ने मिलकर रमेश,दिलीप के साथ समझौता न करने की बात को लेकर गाली गलोच कर पत्थर से मारपीट की थी।मारपीट में आई चोंटो के कारण दोनों को झाबुआ जिला अस्पताल में भर्ती कराया था।जहां पर दिलीप पिता गुला की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी।उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित किया गया था।"जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण" जिला एवं सत्र न्यायालय मोहम्मद अबरार अंसारी झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 157/2020 थाना झाबुआ के अपराध क्रमांक 559/2020 में आरोपीगण मानसिंह पिता भल्लू बिलवाल निवासी पानकी, मंगा पिता भल्लु बिलवाल निवासी पानकी एवं सोहन पिता रंगा बिलवाल निवासी पानकी को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं रु 5000-5000 रुपए अर्थदंड से तथा धारा 323, 34 भादवि के अंतर्गत 06 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

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