नाबालिक से बहला फूसला कर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त।


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
जबलपुर~[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग]~ घटना 11 नवंबर 2021 को फरियादी द्वारा थाना हनुमानताल में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि 10 नवंबर 2021 को  रात करीब 8 बजे फरियादी की पत्नी ने फरियादी को बताया कि फरियादी की बहन शाम 7 बजे से घर से बिना बताये कही चली गई है। जो वापस नहीं आई जिसकी तलाश रिशतेदारों के यहां किया जो पता नहीं चला ऐसा प्रतीत होता है,कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी लड़की को बहला फूसला कर अपने साथ ले गया हैं,पूछताक्ष करने पर पता चला कि पीड़िता की मोहल्ले में रहने वाले अर्जन से करीब दो साल से जान पहचान थी जिससे पीड़िता के प्रेम संबंध थे,लेकिन पीड़िता को घर वालो ने शादी करने से मना किया तो आरोपी ने पीड़िता को अपनी चाची के यहां ले गया एवं उसके साथ गलत काम किया।उक्त घटना के आधार पर थाना हनुमानताल द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक  22/2022 का प्रकरण दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में पेश किया गया।शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक अभियोजन  अजय जैन के निर्देशन में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा।अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

             

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