डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
झाबुआ ~[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क म.प्र/छ.ग]~ न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधनियम 2012, भरत कुमार व्यास द्वारा आरोपी हकरिया उर्फ सकरिया पिता पांगला वसुनिया, उम्र 55 वर्ष निवासी मोरडुंगरा तहसील मेघनगर जिला झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 354 भा.दं.सं. एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 4-4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।शासन की ओर से प्रकरण में संचालन विशेष लोक अभियोजक,एस.एस. खिची, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी,अभियोजन अधिकारी,झाबुआ, द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 27.03.2021 को अवयस्क पीडि़ता जिसकी उम्र 12 वर्ष की थी, होकर वह अपने काका के यहाँ मन्नत के कार्यक्रम में गई थी। करीब 5 बजे अभियुक्त ने उसे दुकान पर से बीड़ी लाने को कहा वह बीड़ी लाने के लिये पैदल-पैदल जा रही थी, तभी अचानक पीछे से अभियुक्त आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया वह दादा-दादी चिल्लाई तो अभियुक्त ने उसके मुँह में रूमाल डाल दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी इज्जत लेने के लिये उसकी लैगी निकालने लगा। इतने में पीडि़ता की दादी वहाँ पर आ गई, जिसे देखकर अभियुक्त वहाँ से भाग गया और भागते-भागते जान से मारने की धमकी भी देकर गया था। घटना के सम्बन्ध में पीडि़ता ने अपने परिवार वालों के साथ थाना मेघनगर में उपस्थित होकर घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। थाना मेघनगर द्वारा पीडि़ता की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था, अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध पेश किया गया।विचारण के दौरान न्यायालय माननीय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधनियम 2012, भरत कुमार व्यास द्वारा आरोपी हकरिया उर्फ सकरिया पिता पांगला वसुनिया, उम्र 55 वर्ष निवासी मोरडुंगरा तहसील मेघनगर जिला झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 354 भा.दं.सं. एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 4-4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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