शादी का झांसा देकर नाबालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्‍कार करने वाले आरोपी को हुई सजा


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)


झाबुआ~[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क]~ न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश,लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधनियम 2012,भरत कुमार व्‍यास साहब द्वारा आरोपी महेश पिता नेमलिया तोमर,उम्र 19 वर्ष निवासी जुना कठिवाडा जिला अलीराजपुर को दोषी पाते हुये धारा 363 भा.दं.सं. में 7 वर्ष, 366, 376(2)n में 10-10 वर्ष एवं धारा 506 भाग -2 में 7 वर्ष धारा 376(3) भादस एवं धारा 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन विशेष लोक अभियोजक, एस.एस. खिची,जिला झाबुआ द्वारा किया गया।जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी,अभियोजन अधिकारी झाबुआ,द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 25.03.2021 को पीडिता द्वारा थाना झाबुआ में उपस्थि‍त होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई की वह घटना दिनांक को पारा में कपडे लेने के लिए गई थी।जहॉ पर अभियुक्‍त महेश मिला एवं उसने पीडिता से कहा कि वह उसे पसन्‍द करता है व जबरदस्‍ती पकडकर बस में बैठाकर ले जाने लगा।वह चिल्‍लाई तो जान से मारने की धमकी दी एवं अभियुक्‍त उसे बस में बिठाकर कठीवाड के पास जंगल में ले गया ओर उसे औरत बना कर रखा एवं उसके साथ रोज गलत काम करता था।जैसे-वैसे एक दिन पीडिता भागकर अपने माता-पिता के पास गई ओर घटना की बात उन्‍हें बताई और थाने पर आए,नाबालिका की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना कोतवाली झाबुआ द्वारा अपराध विवेचना में लेकर आरोपी महेश को गिरफतार किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गयाविचारण के दौरान न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधनियम 2012,भरत कुमार व्‍यास साहब द्वारा आरोपी महेश पिता नेमलिया तोमर,उम्र 19 वर्ष निवासी जुना कठिवाडा जिला अलीराजपुर को आज दिनांक को दोषी पाते हुये धारा 363 भा.दं.सं. में 7 वर्ष, 366, 376(2)n में 10-10 वर्ष एवं धारा 506 भाग -2 में 7 वर्ष धारा 376(3) भादस एवं धारा 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं एवं कुल 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।उक्‍त अर्थदण्‍ड राशि आरोपी से वसूली जाने के पश्‍चात पीडिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी न्‍यायालय द्वारा किया गया। 



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