देषी कट्टा व कारतुष रखने वाले को 1 वर्ष का कारावास


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)


जबलपुर/मध्यप्रदेश[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क] न्यायालय श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डे जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी गुडडु उर्फ असलम को थाना गोरखपुर के प्रकरण क्रमांक 4406792/2007 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत 01 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।घटना दिनांक 5 जनवरी 2005 को मै निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी थाना गोरखपुर में पदस्थ था,उक्त घटना दिनांक को जुर्म जरायाम पताशाजी हेतु ईलाका भ्रमण में था,भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कपूर क्रासिंग के पास बिजली के खम्बे के नीचे थाना क्षेत्र का पूर्व आपराधिक रिकार्ड का व्यक्ति किसी अपराध करने की नीयत से खड़ा हैं उसके पास माउजर जैसा हथियार हैं की सूचना पर पूर्व में ईलाका में रवाना हुये हमराह तथा सीआईडी के सहायक उपनिरीक्षक तथा आरक्षक को जरिये वायरलैस से संपर्क कर हमराह गवाह को साथ लेकर मंदिर के पास गोरखपुर के मौके पर पहुॅचे व मौके पर पहुॅचकर देखा तो कपूर क्रासिंग के पास बिजली के खंभे के नीचे एक व्यक्ति खड़ा था जो मौके पर पहुॅंची पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे हमराहा स्टॉफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तथा नाम पता पूछने पर अपना नाम गुडडू उर्फ असलम लकड़गंज का रहने वाला बताया। जिसकी तलाशी ली गई तो पहने हुये पेंट में कमर में एक लोहे की माउजर चालू हालत में जिसमें पकड़ने का ग्रिप बना हुआ हैं ग्रिप के अंदर मैग्जीन बनी हैं। लाइनिंग डिजाईन बने हैं। बैरल बिना नंबर का अस्पश्ट हैं जिसके अंदर लोड किये 2 जिंदा कारतुश लोकल बनी हुई हैं। माउॅजर को मैग्जीन से निकालकर दो कारतूश समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा  किया गया हैं। तथा अपराधी को गिरफतार कर बंदी बनाया गया तथा थाना वापस आकर आरोपी गुडडू उर्फ असलम के विरूध्द अपराध क्रमांक 24/2005  धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जमना प्रसाद धुर्व्रे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।जमना प्रसाद धुर्वे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डे जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी गुडडु उर्फ असलम को थाना गोरखपुर के प्रकरण क्रमांक 4406792/2007 अपराध क्रमांक 24/2005 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत 1 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।


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