गाली गलौच व मारपीट करने वाले आरोपियों को 1-1 कारावास


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)


जबलपुर~[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क]~ न्यायालय श्रीमती विधि डगालिया जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी रामसेवक,सुरज प्रसाद,आशीष व मनीष उर्फ रंजीत को थाना भेड़ाघाट के प्रकरण क्रमांक 8185/2011 धारा 323,294,324 सहपठित धारा 34, 325 सहपठित धारा 34,506 भाग 02 भादावि के तहत प्रत्येक को 01-01 वर्ष का कारावास एवं 600-600 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।घटना दिनांक 20/06/2011 को करीब 9ः45 बजे फरियादी बुध्दराज पटेल का लड़का संजू पटेल खेत जोत रहा था,उसके ट्रेक्टर में नीलू भूमिया बैठा था।उसी समय आरोपी रामसेवक रंजीत रॉड लिये और गुल्ली उर्फ आषीश लाठी लिये हुये अभियुक्त सुरज के साथ उसके खेत पर पहुॅचे। उस समय फरियादी अपने खेत पर रखा कचरा अलग कर रहा था। तभी अभियुक्तगण,फरियादी को गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे।फरियादी ने कहा नाप करवा लो तो अभियुक्त सुरज गंदी-गंदी गालियां देने लगा।फरियादी बचने के लिए दौड़ा तो सूरज ने उसकी कमर पकड़ ली और अभियुक्त रामसेवक ने लोहे की रॉड से उसके सिर,अभियुक्त रंजीत ने लोहे की रॉड से उसके दांये हाथ की छिंगली में एवं दाहिने पैर में मारा। जिससे फरियादी को चोटे आई।फरियादी का पुत्र बीच-बचाव करने आया तो आरोपीगणों ने फरियादी के पुत्र को लाठी से पीठ में मारा जिससे उसे चोट आई। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना भेड़ाघाट में की गई।जिस पर थाना भेड़ाघाट के अपराध क्रमांक 142/2011 के तहत अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयवीर सिंह यादव द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।जयवीर सिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती विधि डगालिया जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी रामसेवक,सुरज प्रसाद, आशीष व मनीष उर्फ रंजीत को थाना भेड़ाघाट के प्रकरण क्रमांक 8185/2011 धारा 325 सहपठित धारा 34 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 के अर्थदंड से एवं धारा 323 सहपठित धारा 34 भादवि में 04-04 माह का कारावास एवं 100-100 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया।

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