रात्रि में घर में घुसने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
जबलपुर/मध्यप्रदेश[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क] न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी रामस्वरूप ऊर्फ भूरा थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 154/2015 धारा 457 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी काशीराम मल्लाह दिनांक 10.06.2015 को रात्रि करीब 9 बजे अपने घर की छत में सोया था और उसकी पत्नी,लड़का एवं लड़की भी सोये थे तभी रात्रि करीब 1.05 बजे कुछ आहट आयी तो उन लोगों की नींद खुल गई तो देखा कि गांव का भूरा उनके घर की छत में चढ़ा था,चिल्लाए तो भाग दिया और बोला कि चिल्लाये तो छत से फेक दूंगा। घर के कमरों की चाबी सिराने के बगल में रखी थी जो नहीं मिली।हल्ला सुनकर उनके पड़ोसी भी जाग गये थे।जिन्होंने घटना देखी सुनी है। जिसके बाद उसने उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाई। जिसे थाना शहपुरा के अपराध क्र०-154/15 धारा 457 भा.दं.स. में दर्ज कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया।अनुसंधान दौरान आरोपी रामस्वीरूप ऊर्फ भूरा को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर धारा 457 भादवि का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से भगवानदास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। भगवान दास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी रामस्वरूप ऊर्फ भूरा थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 154/2015 धारा 457 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

रहें हर खबर से अपडेट अरण्यपथ न्यूज़ के साथ

ख़बर पर आपकी राय