सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण,आयात,भंडारण, वितरण,विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)


झाबुआ/मध्यप्रदेश [अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क] भारत सरकार,पर्यावरण,वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाषित अधिसूचना क्रमांक जीएसआर 571 (ई) में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में 01 जुलाई 2022 से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) वस्तुओं सहित निम्नलिखित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात,भंडारण,वितरण,विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत प्लास्टिक स्टिक सहित ईयर बड्स, गुब्बारों के लिये उपयोग होने वाले प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैण्डी स्टिक, आईस्क्रीम की ड़डिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक प्लेटें, कप,गिलास,कांटे,चम्मच,चाकू स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी,मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में,निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट,100 माईकोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक या पीवीसी बैनर,प्लास्टिक स्ट्रीरर आदि शामिल है। 

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