डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
01 जुलाई से सिंगल यूज़ अमानक स्तर की प्लास्टिक पॉलीथिन पर जिले भर में प्रतिबंध लगाया गया।
नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री धड़ल्ले से प्रसासन की मोन स्वीकृति पूरा नगर प्लास्टिक की गिरप्त में।
झाबुआ/मध्यप्रदेश [अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क] 1 जुलाई से भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज़ अमानक स्तर की प्लास्टिक पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाया गया। थांदला नगर परिषद द्वारा अभी तक कोई भी मुहिम नगर में नहीं चलाई गई।दुकानदारों ठेले गुमटी वालों को 100 माइक्रोन से कम मोटी पॉलिथीन तथा प्लास्टिक,पॉलीथिन,बैनर,प्लेटें,कप, गलास,काटे,चाकू,स्ट्रा,कटलरी,मिठाई के डिब्बे,प्लास्टिक के झंडे,आइसक्रीम की डडिया,थर्माकोल आदि के क्रय-विक्रय उपयोग पर पूर्णत:प्रतिबंध लगाया गया।परंतु नगर में खुले रुप से बिक रहा है।परिषद की मनमानी चरम सीमा पर है अस्थायी कर्मचारी किसी प्रशासनिक अधिकारी की भांति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये आये दिन विवाद में रहते है ।सिंगल यूज़ पॉलिथीन प्रतिबंध को लेकर नगर परिषद सीएमओ कुंभकरण की नींद में सोए हैं जब हमारे प्रतिनिधि ने सीएमओ से इस संबंध में बात करें उन्हें बोला मैं सेल में बैठा हूं बाद में बात करूंगा सीएमओ साहेब का यह वर्जन है तो नगर को लेकर सीएमओ साहब सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे मुक्त करेंगे।
बहरहाल जो भी हो नगर परिषद पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है गंदगी का साम्राज्य है नगर सिमा में पानी का जमा होने इस1बात का सबूत है कि अतिक्रमण के नाम से अवैध वसूली का खेल खेलकर इन भ्रस्टाचारियो ने नगर को गड्ढे में धकेल दिया है।क्या जिलाधीश महोदय परिषद के अधिकारियो से जवाब सवाल करने की जहमत करेंगे।
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