नाबालिक को कार में जबरजस्ती बैठाकर ले जाने व उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कारावास


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)

जबलपुर/मध्यप्रदेश [अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क]

नाबालिक को कार में जबरजस्ती बैठाकर ले जाने व उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4,000 रूपये का अर्थदंड। 

न्यायालय श्रीमती बरखा दिनकर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी विलाश कोरी को थाना आधारताल के विशेष प्रकरण क्रमांक 46/2022 धारा 366 भादवि, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4,000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।दिनांक 02/01/2022 को उत्तरजीवी द्वारा थाना आधारताल में अपराध क्रमांक 07/2022, अंतर्गत धारा 363, 376डी, 376 चए भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत इस आशय का प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 दिया गया था कि दिनांक 02.01.2022 को रात्रि में घर के सभी लोग खाना खाकर सो रहे थे, तभी रात्रि करीब 12ः00 बजे उसकी मौसी का लड़का अर्जुन रैकरवार ने दरवाजा खटखटाया और उसने दरवाजा खोला,तो उसने पीने के लिए पानी मांगा, उसने उसे पानी दिया और वह चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन रैकरवार सफेद रंग की फोरव्हीलर लेकर आया और घर के सामने रूका और अपने मोबाइल नंबर से उत्तरजीवी के फोन पर कॉल कर कहा कि तुमसे कुछ बात करनी है,बाहर निकलो,तो वह बाहर निकली, तब उसने देखा कि अर्जुन रैकरवार के साथ विलास कोरी एवं भैय्यू यादव भी थे,जिन्हें वह पहले से जानती थी। अर्जुन रैकवार कार में बैठा था और विलास कोरी और भैय्यू यादव ने उत्तरजीवी का मुंह दबाया और उसे कार में बिठाकर जबरदस्ती कठौदा सीवल प्लांट के खेत में रात्रि करीबन 12ः30 बजे ले जाकर तीनो ने बारी-बारी से उत्तरजीवी का बलात्कार किया एवं भैय्यू यादव ने उसे गाल पर एक थप्पड़ मारा और किसी को बताने पर उसे व उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी। वे तीनो उत्तरजीवी को कुदवारी हनुमान मंदिर के पास छोड़कर चले गये।उसके बाद रात्रि करीबन 2ः30 बजे वह पैदल अपने घर गई और घटना के बारे में अपने घर वालों को बताया व अगले दिन सुबह रिपोर्ट करने आ गई।थाना आधारताल द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।श्रीमती मनीषा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती बरखा दिनकर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी विलास कोरी को थाना आधारताल के विशेष प्रकरण क्रमांक 46/2022 धारा 366 भादवि, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4,000 रूपये का अर्थदंड से अर्थदण्ड से दंडित किया।

                                                 

रहें हर खबर से अपडेट अरण्यपथ न्यूज़ के साथ

ख़बर पर आपकी राय