तेजाब डालकर प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले आरोपीगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)

जबलपुर/मध्यप्रदेश[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क]

तेजाब डालकर प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले आरोपीगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000-5,000 रूपये का अर्थदंड

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय(विद्युत अधिनियम 2003) जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण टिल्ला उर्फ जित्तू एवं सुरेन्द्र को थाना ग्वारीघाट के अपराध क्रं. 308/2016 एवं न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 141/2017 अंतर्गत धारा 326क सहपठित 34 भादस के तहत दोनो आरोपीगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000-5,000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।घटना इस प्रकार है कि फरियादी/आहत संतोष पटेल के द्वारा मौखिक सूचना इस आशय का दिया गया कि वह बजरिया पोलीपाथर स्थित अपने भाई मुन्ना पटेल के घर से दिनांक 11.08.2016 को रात्रि करीब 11.00 बजे अपनी मोटर सायकिल क्रं.एमपी20 एमजेड 8604 से अपने घर पुरानी पी.पी. काॅलोनी जा रहा था तभी रात्रि करीब 11.15 बजे जैसे ही वह मयूर कला मंदिर के पास पहुचा तो वहा अभियुक्त बबलू पंडित ने जान से मारने की नीयत से उसके उपर गोली चलाया तो वह झुक गया तब उसने उसके उपर तेजाब डाल दिया तो वह गाडी से गिर गया फिर दौड लगा दिया तभी सामने से राजेन्द्र सिंह और उसका भतीजा आ गये थे जिन्हे घटना के बारे में बताया तब रतन एवं राजेन्द्र सिंह ने उसे मोटर साइकिल से ग्वारीघाट थाने लेकर गये जहां पर उसने घटना के बारे में बताया और सीधे सुविधा अस्पताल फिर महाकौशल अस्पताल लेकर गये,उसकी मोटर वही पडी है। तेजाब उसके सिर में पीछे तरफ,पीठ,सीने दोनो हाथो गर्दन के पास पडने से चमडी उखड गई है।अभियुक्त बबलु पंडित उर्फ रमाकांत ने जब उसके उपर गोली चलायी और तेजाब फेंका उसके साथ तीन लोग और थे। बबलू पंडित उर्फ रमाकांत से उसका डेढ दो साल पहले झगडा हुआ था,उसी बुराई पर से उसने अपने तीनो साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से उसके उपर गोली चलाई थी और तेजाब डाल दिया था। उक्त शिकायत के आधार पर थाना ग्वारीघाट के अपराध क्रं. 308/16 अंतर्गत धारा 307,326ए,34 भादस के तहत अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।अजय कुमार जैन, जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय(विद्युत अधिनियम 2003) जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण टिल्ला उर्फ जित्तू एवं सुरेन्द्र को थाना ग्वारीघाट के अपराध क्रं.308/2016 एवं न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 141/2017 अंतर्गत धारा 326क सहपठित 34 भादस में आरोपी टिल्ला उर्फ जित्तु को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रू अर्थदण्ड तथा धारा 326क सहपठित 34 भादस में आरोपी सुरेन्द्र को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।

           

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