डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
झाबुआ/मध्यप्रदेश[अरण्यपथ न्यूज़ नेटवर्क]
जिले में नशा मुक्ति अभियान व अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर झाबुआ श्रीमती रजनी सिंह द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण,परिवहन,चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध डॉ शादाब अहमद सिद्दी़की,ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में गणतंत्र दिवस दिनांक 26 जनवरी एवं 27 जनवरी को सहायक जिला आबकारी अधिकारी बी.एल. सिंघाड़ा के नेतृत्व में आबकारी वृत्त थांदला के थांदला शहर में विभिन्न स्थानों जिसमे बस स्टैंड थांदला,चैनपुरी,बेडावा बस स्टैंड में स्थित अवैध ढाबो,दुकानों पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)( क) 34(1) (च) के तहत कुल 12 प्रकरण पंजीबद्घ किये गए एवं कुल 89.28 बल्क लीटर अवैध मदिरा जप्त की गई जिसमे अंग्रेजी मदिरा विस्की,देसी मदिरा प्लेन एवं हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई।जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य 27760/-रुपये है।उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा,आरक्षक मोहन नायक,अर्जुन नायक,आरक्षक विद्या डामोर का उल्लेखनीय योगदान रहा। अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग थांदला की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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