प्रेमी की हत्या करने वाली प्रेमिका और अपराध में उसका साथ देने वाले साथियो को आजीवन कारावास


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)

प्रेमी की हत्या करने वाली प्रेमिका और अपराध में उसका साथ देने वाले साथियो को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया।

जबलपुर/मध्यप्रदेश। न्यायालय चौबीसबें अपर सत्र न्यायाधीश,जबलपुर यशवंत मालवीय के द्वारा पारित निर्णय,थाना भेड़ाघाट के अप0 क्रं.207/2019 व सत्र प्रकरण(एसटी)क्रमांक 436/2019 के प्रकरण में आरोपीगण बबली उर्फ अंजली,नरेन्द्र चौधरी व महेन्द्र पटेल को अंतर्गत धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 500-500 रू अर्थदण्ड,धारा 201भादवि में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक राजेश अपने घर से दिन में 02.00 बजे के लगभग निकला और फिर उसका शव दो दिन बाद बहदन नहर के पास खाली प्लाट में पडा मिला मृतक के फोन नंबर के आधार पर संदेहास्पद फोन नंबरो की जांच की गई और इस आधार पर आरोपीगण बबली उर्फ अंजली बर्मन,महेन्द्र पटेल,नरेन्द्र अहिरवार से पूछताछ की गई तब उन्होने मृतक की हत्या करना स्वीकार किया।मृतक को आरोपीगण के साथ एक व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पर जाते देखा गया था।वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया।उप-संचालक(अभियोजन)विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन एवं विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कृष्‍णगोपाल तिवारी द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।प्रकरण में विवेचना निरीक्षक शशि विश्‍वकर्मा द्वारा किया गया।माननीय न्यायालय चौबीसबें अपर सत्र न्यायाधीश,जबलपुर यशवंत मालवीय के द्वारा पारित निर्णय,थाना भेड़ाघाट के अप0 क्रं. 207/2019 व सत्र प्रकरण(एसटी) क्रमांक 436/2019 के प्रकरण में आरोपीगण बबली उर्फ अंजली,नरेन्द्र चौधरी व महेन्द्र पटेल को अंतर्गत धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 500-500 रू अर्थदण्ड,धारा 201भादवि में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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