सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्बसाहट के फर्जी पट्टे बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा (प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज (संपादक)
  
बडवानी 
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा फर्जी पट्टे बेचने के आरोप में आरोपी नारायण पिता थेबडा नरगावे उम्र 50 साल निवासी एनबीडीए मधुवन कालोनी बडवानी की धारा 420, 467,468,471/34 भा.द.वि. के तहत जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि फरियादी देवराम पिता गंगाराम पाटीदार निवासी सुसारी जिला धार ने 4 मार्च को शिकायत की थी कि महेंद्र पिता कालू ,अर्चना पिता कालू,धनकुंवर बाई पिता कालू सभी निवासी एकलरा बसाहट ने दलाल राकेश पिता पुनिया मानकर निवासी एकलरा बसाहट के माध्यम से सरदार सरोवर परियोजना में पुर्नबसाहट के फर्जी पट्टों को उन्हें बेचकर 4 लाख 35 हजार रुपए हड़प लिए थे।फरियादी की शिकायत पर थाना बड़वानी ने प्रकरण दर्ज कर मामले में अनुसन्धान प्रारम्भ किया।अनुसन्धान के दौरान ज्ञात हुआ की एकलरा बसाहट के सुखदेव पिता दुधीचंद ने महेंद्र,धनकुंवरबाई,अर्चना व् कालू से 90 हजार रुपए लेकर फर्जी पट्टे दिए थे। दलाली का काम राकेश ने किया था। फर्जी पट्टे तैयार कर फरियादी देवराम पिता गंगाराम को बेचकर रुपए हड़प लिए थे। उक्त आरोपीगणो को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। अनुसंधान के दौरान आरोपी नारायण पिता थेबडा नरगावे उम्र 50 साल निवासी एनबीडीए मधुवन कालोनी बडवानी भी प्रकरण मे संलिप्त पाया गया।पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से  न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया जिस पर  कीर्ति चौहान सहायक जिला  अभियोजन अधिकारी द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी जमानत निरस्त कर  आरोपी को जेल भेजा।

रहें हर खबर से अपडेट अरण्यपथ न्यूज़ के साथ

ख़बर पर आपकी राय