युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)

बड़वानी 
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  खेतिया  विशाल खाडे द्वारा  छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी राहुल पिता भगवान निवासी  पानसेमल जिला बडवानी को धारा 354,354ए,354सी,354डी,506,195ए,511भादवि एंव 66 आइटी एक्ट के तहत जमानत निरस्त कि गई।अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि आरोपी राहुल पिता भगवान निवासी पानसेमल लम्बे समय से फरियादिया  को जान से मारने की धमकी व एसिड अटेक करने,दुष्कर्म की धमकी दे कर एंव फरियादिया के माता पिता को अलग अलग मोबाइल  से धमकीया दे रहा था। आरोपी फरियादिया  के फोटो ग्राफ को सोशल मिडीया पर वायरल करने की धमकी दे कर जबरजस्ती मिलने का दबाव बना रहा था  एवं लगातार धमकी देने के बाद फरियादिया  का हर जगह पिछा किया करता  था। दिनाकं 21 दिसम्बर 2020 को शाम के 6.30 बजे के लगभग गली मे सुनसान रोड पर अधेरे मे आरोपी फरियादिया की  गर्दन पकड कर और चोटी खिचते हुये भाग गया एवं उसके परिवार सहित जान से मारने और बदनाम करने की धमकी देने लगा। आरोपी सट्टे पाने जेसे अवैध कारोबार मे भी  लिप्त है।फरियादीया  की रिर्पोट पर से थाना पानसेमल पर आरोपी के विरूध्द धारा 354,354 ए, 354 सी, 354 डी ,506,195 ए, 511 भादवि एवं 66 आईटी एक्ट का अपराध पंजीबध किया गया।गिरफतार आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन पेश किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया भारतसिंह कनेल द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति करने पर न्यायालय द्वारा आरोपी का आपराधिक कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने से जमानत आवेदन पत्र निरस्त की गई।




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