धारदार फलिया लहराकर लोगो को डराने वाले आरोपी को भेजा जेल


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा (प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज (संपादक)

बड़वानी
न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  बड़वानी  रश्मि मंडलोई  द्वारा फालिया लहरा कर डराने धमकाने वाले आरोपी अजय पिता लक्ष्मणनाथ उम्र 20 वर्ष निवासी पीपलगड़ी थाना कसरावद, जिला खरगोन को धारा 25बी आर्म्स एक्ट में भेजा जेल।अभियोजन की ओर से पैरवी शीला अलावा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना 11 दिसंबर 2020 को आरक्षक शिवराम को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हनुमान मंदिर के पास नवलपुरा में सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार फालिया लेकर अपने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान नवलपुरा हुनमान मंदिर के पास रोड़ किनारे एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार फालिया लेकर लोगो को डरा धमका रहा था जिन्हे हमराह फोर्स व पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अजय पिता लक्ष्मणनाथ उम्र 20 वर्ष निवासी पीपलगड़ी थाना कसरावद, जिला खरागोन होना बताया। आरोपी से आम जगह फलिया लाने व ले जाने के लायसेंस के बारे मे पूछा तो नही होना बताया गया।आरोपी से फालिये जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।आरोपी के विरुद्ध थाना बड़वानी पर अपराध क्रमांक 820/20 धारा 25बी आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उसे जेल भेजा गया।

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