अवैध शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा (प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज (संपादक)
 
बड़वानी 
 न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  सुमित्रा ताहेड द्वारा आरोपी विलास पिता आपसिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम डोंगरगांव काकड़ फल्या थाना सेंधवा, जिला बड़वानी की धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में जमानत निरस्त की गई।अभियोजन की ओर से पैरवी मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 27.11.2020 को मुखबिर से सूचना मिली कि डोंगरगांव में विलास पिता आपसिंह के रिहायशी मकान पर  ओ.पी. मदिरा बेच रहा है मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान डोंगरगांव पहुंचे जहां पर देखा कि विलास केन में द्रव्य भरता दिखाई दिया जो पुलिस के देखकर भागने लगा जिन्हे हमराह फोर्स व पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा।आरोपी के कब्जे से 200 बल्क लीटर ओ.पी.मदिरा होना पाया गया।जिसे विधिवत रूप से जप्त किया गया। आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विलास पिता आपसिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम डोंगरगांव काकड़ फल्या थाना सेंधवा,जिला बड़वानी का होना बताया गया।आरोपी सें उक्त शराब रखने संबंधी लायसेंस के बारे में पूछने पर नही होना बताया गया।आरोपी को गिरफ्तार थाना वृत सेंधवा मय जप्तशुदा माल के लाकर अपराध क्रमांक 760/20 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कि गई।आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मीना कुशवाह द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति की। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत निरस्त।
   
                                                                                              

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