सट्टा लिखने के वाले को 1000 रू.जुर्माना


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा (प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज (संपादक)

 बड़वानी   
न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया  विशाल खाण्डे द्वारा आरोपी किशन पिता दादिया उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम धावड़ी, जिला बड़वानी को धारा 4 (क) द्युत अधिनियम में 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी  भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 21.11.2020 को कस्बा व देहात में अवैध जुआ,सट्टा व शराब की पतारसी के दौरान पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली  कि ग्राम धावड़ी पटेल फल्या में किशन नाम का एक व्यक्ति अपने घर के पीछे लोगों से रूपये लेकर अवैध रूप से सट्टा अंक लिख रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये गये स्थान पर पहुंचे, जहां देखा कि एक व्यक्ति लोगो से रूपये लेकर सट्टा अंक लिखते दिखा,जिसे हमराह फोर्स एवं पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया।आरोपी का उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम किशन पिता दादिया उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम धावड़ी,जिला बड़वानी बताया।आरोपी के कब्जे से सट्टा अंक की सामग्री व नगदी 400 रूपये जप्त किये। आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर थाना खेतिया मे धारा 4(क)द्युत अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया।सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

                                    

    

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