मकान में आग लगाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा (प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज (संपादक)

बड़वानी
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय खेतिया विशाल खाडे द्वारा मकान मे आग लगाकर मकान जलाने वाले आरोपी देवराज पिता हेमराज निवासी लुका काॅलोनी निवाली, जिला बड़वानी की धारा 436 में जमानत निरस्त की गई।अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति किसी चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 14.12.2020 को सुबह करीबन 8ः15 बजे संदीप ने फरियादी को फोन पर बताया कि तेरे घर में आग लग गई है तो फरियादी निवाली आया और वहां पर उसने देखा कि उसके घर के सामने वाले दूसरे घर में आग लगी हुई है जिससे फरियादी के घर में रखा पलंग, गादी, एल.सी.डी.कपडे जल गये है तब फरियादी को उसके छोटे भाई ने उसे बताया कि रात को करीबन 4-5 बजे घर के बाहर देवराज निवासी लूका काॅलोनी का घर के बाहर घासलेट की केन लेकर खड़ा था।उसी ने आग लगाई है मोहल्ले वालों की मदद से आग बुझाई गई।घटना में करीबन 60-65 हजार का नुकसान हुआ, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना निवाली में  दर्ज कराई। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 275/2020 धारा 436 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भारतसिंह कनेल द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति की। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत निरस्त।

                                       
                                            

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