अवैध रूप से ताड़ी मदिरा बेचने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000-50,000रुपये का जुर्माना


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा (प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज (संपादक)

बड़वानी
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अवैध ताड़ी शराब बेचने के आरोप में आरोपीगण प्रवीण पिता प्रेमलाल एंव दीपक पिता गला निवासी चुनाभटृी मोहल्ला बड़वानी जिला बडवानी को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000-50,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।अभियोजन की ओर से पैरवी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना दिनांक 29.07.2017 को कस्बा भ्रमण के दौरान आबकारी वृत्त बडवानी मे पदस्थ आबकारी निरीक्षक  को मुखबिर से सूचना मिली कि भवती नाका चुनाभटृी मोहल्ला बडवानी में दो व्यक्ति अवैध रूप से ताडी मदिरा लेकर बेचने हेतु मोटर साइकल से आ रहे है।सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंच कर देखा वहां दो व्यक्ति मोटर साइकल से भवती नाका चुनाभटृी की ओर आ रहे थे जिनके पास 02 बोरे रखे थे एंव पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे जिन्हे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा उक्त व्यक्तियो का नाम पता पूछने पर उन्होंने  ने अपना नाम प्रवीण पिता प्रेमलाल  एंव दीपक पिता गला निवासी चुनाभटृी मोहल्ला जिला बडवानी का होना बताया।आरोपीगण के कब्जे से 02 बोरो मे रखी 34 प्लास्टिक बोतलो में 02-02 लीटर ,कुल 68 लीटर ताड़ी मदिरा हाना पाई गई।लाईसेंस के संबंध में पूछताछ की तो आरोपीगण ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस नहीं होना बताया तब आरोपीगण से उक्त ताडी मदिरा जप्त की गई। आरोपीगण को गिरफतार कर उनके  विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
                   
                                                                                                

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