नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
बड़वानी
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी  द्वारा आरोपी जायसिंह पिता बिलसिंह निवासी ग्राम कान्ड्रा को धारा 363,366,376(2)एन भादवि एवं 5एल/6लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गयाअभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना 17 दिसंबर 2020 को रात्रि 03.00 बजे अभियोक्त्री घर से बाहर आई तो जायसिंह पिता बिलसिंग निवासी ग्राम कांड्रा घर के बाहर खड़ा था।जिसे अभियोक्त्री पहले से जानती थी।जायसिंह ने अभियोक्त्री से बोला कि मैं तुझसे प्यार करता हूॅं मेरे साथ चल और डरा धमकाकर वह अभियोक्त्री को अपने साथ जबरदस्ती पैदल-पैदल जंगल में ले गया।और उसके साथ वहां पर खोटाकाम (दुष्कर्म)किया। जायसिंह ने अभियोक्त्री को थोडे दिन कच्ची झोपडी बनाकर साथ में रखा और अभियोक्त्री की मर्जी के विरूद्ध बार-बार खोटाकाम (दुष्कर्म) करता रहा।अभियोक्त्री भागकर अपने घर आ गई और घटना की सारी बात अभियोक्त्री ने अपने माता पिता को बताई। अभियोक्त्री के पिता ने पुलिस थाना पाटी पर रिपोर्ट दर्ज करवायी।
अनुसंधान के दौरान थाना पाटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया आरोपीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन पेश किया।अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति करने पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का आपराधिक कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने से जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल पहुंचाया गया।

 

 
                  
                                      

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