गौवंश का अवैध रूप से वध हेतु परिवहन करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
बड़वानी    
न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर निर्भय कुमार गरवा द्वारा आरोपी द्वारा अवैध रूप से वध हेतु गौवंश का परिवहन करने पर आरोपीगण दोलत पिता रणजित बंजारा एवं संतोष पिता भॅंवरसिंह निवासी भटगवला को गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम कि धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश अधिनियम 11(घ)पशु क्रुरता अधिनियम के तहत भेजा जेल।अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 05.01.2021 को जुलवानिया ए.बी रोड पर भ्रमण करते समय पुलिस अधिकारीयों को मुखबीर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप में मवेशी भरकर वध हेतु महाराष्ट्र की ओर ले जाये रहे है।मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस हमराह फोर्स लेकर ए.बी.रोड़ लिंगवा फाटे पर पहुँचे। कुछ देर बाद ठीकरी रोड़ तरफ से एक पिकअप आते दिखी जिसको रोकने पर ड्राईवर कुछ दुरी पर अपने पिकअप वाहन को खड़ा कर उतर कर खेतों की ओर भाग गया।पिकअप वाहन को चेक करने पर 06 नग गौवंश को निर्दयतापूर्वक,बर्बरतापूर्वक,क्रूरतापूर्वक तरीके से पैरो व मुॅह बाधकर ठूस ठूस कर भरकर वध हेतु महाराष्ट्र तरफ उक्त पिकअप में भरकर परिवहन किया जा रहा था।पुलिस द्वारा उक्त वाहन व गौवंश को जप्त कर आरोपी चालक के विरूद्ध थाना जुलवानिया द्वारा गौवंश अधिनियम कि धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंष अधिनियम 11(घ)पशु क्रुरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया कर न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
 

 

                       

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