नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
बड़वानी    
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेेंधवा द्वारा आरोपी सकाराम उर्फ सकलिया पित भुवानसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी दोंदवाडा थाना पलसूद जिला बड़वानी को धारा 363, 366(क),376,376(2)एन,376(2)आई भादवि एवं 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त की गई।अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 16.04.2020 को पीडिता सेंधवा में आधार कार्ड बनवाने गई थी तभी आरोपी सकाराम भी वहाॅ पहुंच गया और पीड़िता को बहला-फुसलाकर व शादी का झांसा देकर जबरदस्ती बस में बैठाकर गुजरात भगा कर ले गया था। वहां पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे।आरोपी पीड़िता के साथ शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा।आरोपी गुजरात में मोरवी में कंपनी में काम करता था और पीड़िता को पत्नि बनाकर जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के परीजनवालों की रिपोर्ट पर आरोपी सकाराम के विरुद्ध थाना सेंधवा ग्रामीण द्वारा अपराध पंजीबद्ध प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमति इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई।अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।




रहें हर खबर से अपडेट अरण्यपथ न्यूज़ के साथ

ख़बर पर आपकी राय