अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को 2000 रूपये जुर्माना


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)
बड़वानी 
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी झिमरिया पिता नरान निवासी आवली थाना पाटी जिला बडवानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया।अभियोजन की ओर से पैरवी  मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 11.10.2021 को उपनिरीक्षक संतोष सावले देहात भ्रमण करते ग्राम आवली मे पटेल फल्या पहुचे जहा पर मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति आवली मे पटेल फल्या तरफ से शराब लेकर पैदल पैदल जा रहा है।मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान व हमराही मुखबीर की सुचना से अवगत कराया एवं हमराह लेकर बताये ग्राम आवली पटेल फल्या पहुचे तभी एक वयक्ति प्लास्टिक की केन हाथ में जाते हुये दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकडा उसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम झमरिया पिता नरान उम्र 31वर्ष निवासी आवली थाना पाटी जिला बडवानी का होना बताया। केन को चेक करने पर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब 15 लीटर मिली।आरोपी से उक्त महुआ शराब रखने व लाने ले जाने के संबध में लायसेंस का पुछते नही होना बताया।आरोपी से उक्त शराब को विधिवत जप्त किया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।


     
                                              
                                                            

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